लोकेशन, समस्तीपुर
समस्तीपुर। समस्तीपुर पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 391/2021 में माननीय न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।माननीय न्यायालय, जेएमएफसी श्री रोहित कुमार गौरव, समस्तीपुर द्वारा मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, पुलिस द्वारा समर्पित चार्जशीट तथा अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर आरोपित गोविंद कुमार चौधरी, दुर्गेश कुमार झा, अमन कुमार, रोहित कुमार एवं आशीष कुमार चौधरी को दोषी ठहराया गया।न्यायालय ने सभी दोषियों को धारा 25(1-B)a एवं 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला 10 सितंबर 2026 को सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक श्री राहुल कुमार रंजन ने प्रभावी पैरवी की।समस्तीपुर पुलिस के अनुसार, पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद साक्ष्य संकलित कर चार्जशीट न्यायालय में समर्पित की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।यह कार्रवाई पुलिस अनुसंधान और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से लंबित आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
