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लोकेशन,व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर।
धर्म विजय गुप्ता की रिपोर्ट।
समस्तीपुर। समस्तीपुर पुलिस एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी श्री कन्हैया द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, आरोप पत्र एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय ने करीब 28 वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मामला खानपुर थाना कांड संख्या 02/1998 से संबंधित है। इस मामले में आरोपी राजेश्वर प्रसाद सिन्हा को भारतीय दंड संहिता की धारा 420/471 के तहत दोषी पाया गया।
समस्तीपुर के माननीय SDJM न्यायालय में चले विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को आरोपी राजेश्वर प्रसाद सिन्हा को 2 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
